विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे का क्या लाभ होता हैं।

 विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे का लाभ


•गॉडगिल-मुखर्जी फॉर्मूला:

SCS राज्यों को पहले इस फॉर्मूले के आधार पर राज्यों के लिए कुल केंद्रीय सहायता का लगभग 30% आवंटित किया जाता था।


•14वाँ वित्त आयोग:

योजना आयोग की समाप्ति के बाद तथा 14वें और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, अनुसूचित जातियों के राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता को सभी राज्यों को विभाज्य पूल निधि के बढ़े हुए हस्तांतरण में सम्मिलित कर दिया गया, जिसे 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया।


•केंद्र-राज्य वित्त पोषण अनुपात:

इसके अतिरिक्त, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए वितपोषण का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 60:40 या 80:20 है, जबकि SCS राज्यों के लिए यह वित्त पोषण अनुपात 90: 10 होता है।


•अन्य प्रोत्साहन:

नए उद्योग स्थापित करने के लिए निवेश आकर्षित करने हेतु सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, आयकर दरों और कॉर्पोरेट (निगम) कर दरों में रियायत के रूप में SCS राज्यों को कई अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध है।

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