आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

 आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान


अनुच्छेद 16(4): यह सुनिश्चित करता है कि राज्य नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष (जिसका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है) में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान कर सकता है।


अनुच्छेद 16(4A): यह राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के साथ-साथ "परिणामी वरिष्ठता" का प्रावधान करने की अनुमति देता है, यदि राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।


अनुच्छेद 335: राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए संघ या राज्य सेवाओं के अंतर्गत किसी वर्ग या पदों पर नियुक्ति या पदोन्नति में आरक्षण के लिए अर्हक अंकों में छूट देने या मूल्यांकन मानकों को कम करने का प्रावधान कर सकता है

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